गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना हागा आसान, रजिस्ट्रेशन के नियमों में होगा बदलाव
अगर अब आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं तो अब आपको अपनी गाड़ी के री रजिस्ट्रेशन (re-registration of car) की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर लेजाना हागा आसान, रजिस्ट्रेशन के नियम होंगे आसान ( फोटो - रॉयटर्स)
गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर लेजाना हागा आसान, रजिस्ट्रेशन के नियम होंगे आसान ( फोटो - रॉयटर्स)
अगर अब आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं तो अब आपको अपनी गाड़ी के री रजिस्ट्रेशन (re-registration of car) की चिंता करने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नियमों को आसान बनाने का ऐलान किया है. मंत्रालय ने इस नियम को आसान बनाने का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी (government employees), सेना (army) से जुड़े लोग और अन्य कंपनियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.
मौजूदा नियम के मुताबिक किसी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर उसका री-रजिस्ट्रेशन 12 महीने के अंदर उस राज्य में कराना होता है. सारे कागज ट्रांसफर (All paper transfers) कराने होते हैं.इससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. और इसमें काफी समय भी लगता है. सरकार इस काम को अब आसान बनाने जा रही है. नए नियमों के तहत एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाली गाड़ियों को ‘इन’ सीरीज दिया जाएगा. चूंकि ऐसी गाड़ियां अक्सर एक राज्य से दूसरे में प्रवेश करती हैं, इसलिए एक ही बार उनका खास रजिस्ट्रेशन कर हमेशा के लिए काम आसान कर दिया जाएगा.
इस तरह मिलेगी सुविधा
सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ‘इन’ सीरीज के तहत गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा सेना कर्मचारियों, केंद्र सरकार के इम्पलाइज, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या संगठनों से जुड़े लोगों को मिलेगी. जिन कंपनियों के दफ्तर 5 से ज्यादा राज्यों में हैं, उन्हें ‘इन’ सीरीज के रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी. इसके तहत मोटर व्हीकल टैक्स दो साल या दो साल के मल्टीपल में वसूले जाएंगे.
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आसान होगी मुश्किल
केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ समय में कई एैसे प्रयास किए गए हैं जिनसे लोगों के लिए गाड़ियां खरीदना और उनका इस्तेमाल आसान हो जाए.कई मामलों में लोगों को आरटीओ ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं होती. लोगों को ऑनलाइन ही सुविधा मिल जाती है. गाड़ियों के री रजिस्ट्रेशन के नए नियमों पर लोगों की राय जानने के लिए इस ड्राफ्ट रूल को परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है.
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12:56 PM IST